बाल अधिकार संधि (CRC), 1989, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह मानती है कि बच्चों को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
यह चार सिद्धांतों पर आधारित है: भेदभाव न होना, बच्चे का सर्वोत्तम हित, जीवन और विकास का अधिकार, और बच्चे की राय का सम्मान।
इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल श्रम से सुरक्षा, शोषण से सुरक्षा और अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है। देशों को इन अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने होते हैं।
इसकी निगरानी बाल अधिकार समिति करती है, जहां देश रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
सरल अर्थ (Hindi)
CRC बच्चों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करता है।