विधि के समक्ष समानता (Equality Before Law) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं और किसी को भी विशेष लाभ या भेदभाव नहीं मिलेगा।
1. अर्थ
हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है।
2. दो मुख्य सिद्धांत
(a) विधि के समक्ष समानता
किसी को विशेष अधिकार नहीं।
(b) विधियों का समान संरक्षण
समान परिस्थितियों में समान व्यवहार।
3. अपवाद (Exceptions)
राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ सुरक्षा
विदेशी राजनयिकों को विशेष छूट
4. महत्व
न्याय सुनिश्चित करता है
भेदभाव रोकता है
लोकतंत्र को मजबूत करता है
5. निष्कर्ष
समानता एक न्यायपूर्ण समाज की नींव है।
सरल अर्थ
हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है।