D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत में अत्याचार रोकने के लिए नियम बनाए।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा अत्याचार करना Article 21 का उल्लंघन है।
महत्वपूर्ण नियम:
पुलिस अधिकारी की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए
गिरफ्तारी का मेमो तैयार करना जरूरी है
रिश्तेदार को सूचना देना जरूरी है
हर 48 घंटे में मेडिकल जांच
पुलिस डायरी में एंट्री जरूरी
24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना
अगर इन नियमों का पालन नहीं होता तो सजा और मुआवजा देना होगा।
👉 आसान अर्थ:
पुलिस को गिरफ्तारी के समय नियम मानने होंगे ताकि अत्याचार न हो।