अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि (ICCPR), 1966, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण संधि है, जो व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक हैं।
ICCPR जीवन के अधिकार, यातना से सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और अवैध गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। ये अधिकार तुरंत लागू होते हैं और सदस्य देशों को इनका पालन करना होता है।
इसका पालन मानवाधिकार समिति द्वारा किया जाता है, जो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय है। सदस्य देश समय-समय पर रिपोर्ट देते हैं और समिति उन्हें जांचकर सुझाव देती है।
वैकल्पिक प्रोटोकॉल के तहत व्यक्ति शिकायत भी कर सकता है यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। हालांकि समिति के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन उनका नैतिक महत्व बहुत अधिक होता है।
सरल अर्थ (Hindi)
ICCPR स्वतंत्रता की रक्षा करता है और देशों की निगरानी करता है।