अंतरराष्ट्रीय कानून में दो प्रकार के साधन होते हैं – बाध्यकारी और गैर-बाध्यकारी।
बाध्यकारी (Binding) साधन वे होते हैं जिन्हें मानना कानूनी रूप से जरूरी होता है जैसे ICCPR।
गैर-बाध्यकारी (Non-binding) साधन वे होते हैं जो कानूनी रूप से जरूरी नहीं होते लेकिन उनका नैतिक महत्व होता है जैसे UDHR।
सरल अर्थ (HINDI)
Binding मतलब कानून से जरूरी, Non-binding मतलब जरूरी नहीं लेकिन महत्वपूर्ण।