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Is property a natural right?

परिचय

संपत्ति कानून और समाज की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। संपत्ति का अर्थ ऐसी किसी भी मूल्यवान वस्तु से है जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो सकता है। संपत्ति में भूमि, घर, धन, वस्तुएँ, वाहन, बौद्धिक संपत्ति और कंपनी के शेयर शामिल हो सकते हैं।

संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति को उस संपत्ति का उपयोग करने, उससे लाभ प्राप्त करने और उसे स्थानांतरित करने का अधिकार देता है।

कानून और दर्शनशास्त्र में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है या केवल कानून द्वारा दिया गया अधिकार है।

कुछ दार्शनिक मानते हैं कि संपत्ति का अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है और यह एक प्राकृतिक अधिकार है।

दूसरे विद्वानों का मानना है कि संपत्ति का अधिकार केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि कानून इसे मान्यता देता है।

प्राकृतिक अधिकार का अर्थ

प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार सरकार या कानून पर निर्भर नहीं होते।

प्राकृतिक अधिकारों के उदाहरण हैं:

• जीवन का अधिकार
• स्वतंत्रता का अधिकार
• व्यक्तिगत स्वतंत्रता

कुछ दार्शनिक मानते हैं कि संपत्ति का अधिकार भी प्राकृतिक अधिकार है।

जॉन लॉक का संपत्ति सिद्धांत

जॉन लॉक ने यह कहा कि संपत्ति एक प्राकृतिक अधिकार है।

उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम का स्वामी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलाता है तो वह संपत्ति का मालिक बन जाता है।

उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति भूमि पर खेती करता है या घर बनाता है तो वह संपत्ति उसका अधिकार बन जाती है।

लॉक का मानना था कि श्रम के माध्यम से संपत्ति प्राप्त होती है और इसलिए संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है।

प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की आलोचना

हालांकि लॉक के सिद्धांत का बहुत प्रभाव था, लेकिन कई विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की।

एक आलोचना यह है कि बिना कानून के संपत्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते।

दूसरी आलोचना यह है कि प्राकृतिक संसाधन पूरे समाज के होते हैं और केवल किसी एक व्यक्ति के नहीं।

इसलिए राज्य को संपत्ति के अधिकारों को नियंत्रित करना चाहिए।

आधुनिक कानूनी दृष्टिकोण

आधुनिक कानून संपत्ति को पूर्ण प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता।

इसके बजाय संपत्ति को एक कानूनी अधिकार माना जाता है जिसे कानून द्वारा संरक्षित और नियंत्रित किया जाता है।

सरकार सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति को नियंत्रित कर सकती है।

उदाहरण के लिए सरकार सड़क, स्कूल या अस्पताल बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।

भारतीय कानून में संपत्ति का अधिकार

भारत में पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था।

लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।

आज संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है।

अनुच्छेद 300A कहता है:

“किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून के अधिकार द्वारा ही वंचित किया जा सकता है।”

कंपनी कानून में संपत्ति

कंपनी कानून में भी संपत्ति का महत्व है क्योंकि शेयर कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 के अनुसार शेयर चल संपत्ति हैं और उनका हस्तांतरण किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह प्रश्न कि क्या संपत्ति एक प्राकृतिक अधिकार है, लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है।

जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने इसे प्राकृतिक अधिकार माना।

लेकिन आधुनिक कानून संपत्ति को एक कानूनी अधिकार मानता है जिसे राज्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

भारत में संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है।

इसलिए संपत्ति पूर्ण प्राकृतिक अधिकार नहीं बल्कि कानून द्वारा संरक्षित अधिकार है।