ऑप्शनल प्रोटोकॉल एक अतिरिक्त समझौता होता है जो किसी मुख्य मानव अधिकार संधि के साथ जुड़ा होता है।
यह “वैकल्पिक” होता है क्योंकि देश इसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं होते।
इसमें अतिरिक्त अधिकार या प्रक्रियाएं होती हैं जैसे:
व्यक्ति शिकायत कर सकता है
नए अधिकार दिए जाते हैं
सरल अर्थ (HINDI)
यह एक अतिरिक्त नियम है जो अधिक सुरक्षा देता है।