यदि किसी महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता, तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 और 16 समानता सुनिश्चित करते हैं।
अनुच्छेद 39(d) समान वेतन का सिद्धांत देता है।
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (अब वेज कोड, 2019) के तहत भेदभाव प्रतिबंधित है।
महिला श्रम अधिकारियों या अदालत में शिकायत कर सकती है।
इस प्रकार महिला को समान वेतन पाने का पूरा अधिकार है।