Ramlila Maidan Incident v. Union of India (2012) में सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को गलत ठहराया।
कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध Article 19 के तहत मौलिक अधिकार है। आधी रात को सो रहे लोगों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग करना अवैध और अनुचित था।
मुख्य बिंदु:
नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है
पुलिस केवल जरूरी और उचित बल ही प्रयोग कर सकती है
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को अपराधी नहीं माना जा सकता
यह मानव गरिमा का उल्लंघन था
कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा दिया।
👉 आसान अर्थ:
शांतिपूर्ण विरोध करना अधिकार है। पुलिस बिना वजह बल प्रयोग नहीं कर सकती।