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Explain Human Rights of SC/ST and minorities.

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा दी जाती है क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और अन्याय का सामना किया है।

संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17 और 46 इनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 रोजगार में आरक्षण देता है और अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के विकास का निर्देश देता है।

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 इनकी सुरक्षा करता है। अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।

इस प्रकार SC/ST और अल्पसंख्यकों के अधिकार सामाजिक न्याय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।