विकलांग व्यक्तियों को मानव अधिकारों के तहत समान अधिकार और अवसर प्राप्त हैं। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 उनके लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। यह शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 14 समानता देता है और अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन का अधिकार देता है।
इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है और सरकारी नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण दिया गया है।
विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र जीवन, समाज में भागीदारी और समान व्यवहार का अधिकार है।
इस प्रकार इन अधिकारों की रक्षा करना सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है।