Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हथकड़ी लगाना सामान्य प्रक्रिया नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि हथकड़ी लगाना मानव गरिमा और Article 21 का उल्लंघन है। इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे:
भागने का खतरा
हिंसक व्यवहार
पुलिस को हथकड़ी लगाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी चाहिए।
👉 आसान अर्थ:
हर आरोपी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। यह केवल जरूरत होने पर ही लगाया जाएगा।